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होली एवं शब-ए-बारात पर 28 एवं 29 मार्च को अपराहं चार से रात 10 बजे की समयावधि में सार्वजनिक स्थानों पर कुछ शर्तो के साथ आयोजनों की अनुमति दी गई है। ऐसे आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे

पाली, 26 मार्च। होली एवं शब-ए-बारात पर 28 एवं 29 मार्च को अपराहं चार से रात 10 बजे की समयावधि में सार्वजनिक स्थानों पर कुछ शर्तो के साथ आयोजनों की अनुमति दी गई है। ऐसे आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि राज्य सरकार के गृह विभाग की और से पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में होली एवं शब-ए-बारात पर्व पर कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगा दी गई थी। गृह विभाग ने शुक्रवार को पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए 28 एवं 29 मार्च को अपराहं चार से रात्रि 10 बजे की समयावधि में सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति दी है। इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे। गृह विभाग की और से होली के त्यौहार तथा शब-ए-बारात को लेकर पूर्व में जारी गाइडलाइन की शर्ते यथावत रहेंगी।
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