
पाली, 25 मार्च। जिला कलेक्टर अंश दीप ने जिले में विदेश या देश के अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की ट्रेवलिंग हिस्ट्री का पता लगाकर उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर टीम भेजकर जांच करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि इस समय राजस्थान समेत पडौसी राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना के नये मरीजों की तादाद में बढ़ौतरी हो रही है। ऐसे में सतर्कता बरतते हुए बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले लोगों की कोविड़ जांच आवश्यक रूप से करवाई जानी जरूरी है।
जिला कलेक्टर ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से संभावित रोगियों को होम आईसोलेशन वार्ड में रखा जाएं तथा उन पर निगरानी के लिए सरकारी कर्मचारी की तैनाती की जाएं। बीमारी के लक्षण वाले लोग होम आईसोलेशन की पालना नहीं करेगें तो उन पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को संस्थागत क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था परखने के साथ वहां पैदा हुई खामियों को तुरंत दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी तथा खुद को संक्रमित होने से बचाने और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाव के लिए प्रयास करने होगें। उन्होंने कहा कि मेलों व भीड-भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों व उत्सवों आदि आयोजनों में जाने से लोगों को बचना चाहिए। खांसी, बुखार व श्वास लेने में तकलीफ से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः सभी राजकीय विभागों, निगमों के कार्यों में अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोगों को आना चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस के भयावह प्रकोप से जीवन बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी की पूरी तरह से पालना करने, यात्रा पर न जाने व घर से कम से कम निकलने की सलाह दी।
उन्होंने मास्क, सेनेटाईजर की काला बाजारी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए समस्त चिकित्सा कर्मियों को कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान ट्रीपल लेयर मास्क के उपयोग के निर्देश देते हुए हैण्ड हाईजिन के प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित करने को कहां। उन्होंने चिकित्सा संस्थाओं में ट्रीपल लेयर मास्क के पश्चात उसका विस्तारण विभाग द्वारा जारी बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के अनुरूप करने के भी निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने रोड़वेज व परिवहन अधिकारी को जिले में संचालित बसों को सेनेटाईजर करने की व्यवस्था करने के साथ ही सफाई कार्य मंे लगे कार्मिकों को मास्क व प्लास्टिक ग्लबज उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।


