
सार्वजनिक स्थानों पर जनसमूह एकत्र किया तो होगी दंडात्मक कार्रवाई। मेवाड़ा
रायपुर मारवाड़
उपखंड मजिस्ट्रेट रायपुर ने होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र नहीं करने के आदेश जारी किए हैं।
उपखंड मजिस्ट्रेट रायपुर ने एक आदेश जारी किया है कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों तथा कोविड-19 की पालना हेतु आगामी होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों, पार्को, बाजारों एवं धार्मिक स्थानों आदि पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी तथा जनसमूह के एकत्र होने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्रित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मास्क एवं सामाजिक दूरी के बारे में भी जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


