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प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सात दिन में मिले बीमा क्लेम-जिला कलेक्टर

पाली, 26 मार्च। जिला कलक्टर अंश दीप ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 7 दिन के भीतर अपनी फसल के नुकसान का बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र 7 दिन के भीतर बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करने की हिदायत दी है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल बीमा करवा चुके किसान स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002660700 पर या लिखित में अपने बैंक-कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक हैं।
उन्होंने बताया कि यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं तो कृषक द्वारा 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को देना आवश्यक होता हैं। निर्धारित प्रपत्र में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज फसल आवेदन संख्या, किसान का नाम, मोबाईल नम्बर अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार व प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी आवश्यक हैं।
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